बिलासपुर। शराब घोटाले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से अनवर ढेबर समेत चारों आरोपियों को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने मुख्य आरोपी अनवर ढेबर सहित त्रिलोक सिंह ढिल्लन, नितेश पुरोहित और अरूणपति त्रिपाठी की बेल पीटिशन को खारिज कर दिया है।
बिलासपुर। ईडी व्दारा 2000 हजार करोड़ रूपये के शराब घोटाला मामले में आरोपी बनाए गए अनवर ढेबर के साथ चार लोगों की जमानत याचिका आज हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों अरुणपति त्रिपाठी, नितेश पुरोहित और पप्पू ढिल्लन समेत अनवर ढेबर की भी अंतरिम जमानत खारिज कर दी है।
ईडी ने अनवर ढेबर को 2 हजार करोड़ रुपए के शराब घोटाला का दोषी माना था। गिरफ्तारी के बाद ढेबर को हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य कारणों से अन्तरिम जमानत पर छोड़ा था, लेकिन रेगुलर याचिका खारिज होने के बाद अनवर ढेबर की समस्या बढ़ गई है।
ईडी ने छापामार कार्रवाई के बाद आरोप लगाया कि प्रदेश में 2 हजार करोड़ रुपए का शराब घोटाला हुआ है। पूछताछ के बाद ईडी ने रायपुर निवासी कारोबारी अनवर ढेबर को गिरफ्तार किया था।
स्वास्थ्यगत कारणों को लेकर अनवर के वकील ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल किया। कोर्ट ने स्वास्थ्य के मद्देनजर अनवर ढेबर को अन्तरिम जमानत पर मुहर लगाया था। मामले में पिछले दिनों ढेबर की तरफ से हाईकोर्ट में रेगुलर याचिका के लिए आवेदन दाखिल किया गया। आज सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी की कोर्ट ने अनवर ढेबर की रेगुलर याचिका को खारिज करते हुए जमानत देने से इंकार कर दिया है।