आरोपी के कब्जे से शराब एवं एक होण्डा स्पलेंडर वाहन किया गया बरामद
भिलाई। जिला दुर्ग के पुलिस अधिकारियों के मार्ग निर्देशन में अवैध शराब बिक्री की रोकथाम हेतु समय-समय पर अभियान चलाया जा रहा है कि इसी क्रम में मुखबीर की सूचना मिला कि एक व्यक्ति जो पीले रंग का शर्ट एवं काले रंग पेंट पहना है चेहरे में हल्की दाढी हैं काले रंग की स्पेलेण्डर मोटर सायकल क्रमांक सीजी 07 सीडी 5473 के सामने कत्थे रंग के बैंग में अवैध रूप से शराव ब्रिकी करने के लिये ले जा रहा हैं जवाहर नगर कचरा भट्टी होते हुए जामुल की ओर जाने की सूचना मिलने पर गया एवं हमराह स्टाफ रवाना होकर जवाहर नगर से जामुल जाने वाले रोड फुलो बाई चौक में घेराबंदी कर पीले रंग का शर्ट एवं काले रंग पेंट पहना है चेहरे में हल्की दाढी है काले रंग की स्पेलेण्डर मोटर सायकल क्रमांक सीजी 07 सीडी 5473 के सामने कत्थे रंग के बैंग वाले को घेराबंदी कर पकड़कर कत्थे रंग का बैग में 86 पौव्वा देशी मसाला शराब बरामद किया गया, मौके पर गवाहो के समक्ष चरामदगी पंचनामा तैयार किया मौके पर मुताबिक जप्ती पत्रक के आरोपी के कब्जे से (1) एक कत्था रंग के बैग के अंदर 86 पौव्वा देशी मशाला शराब प्रत्येक पौव्वा में 180 एम एल भरा हुआ जुमला 15.48 बल्क लीटर कुल कीमती 9460 रूपये (2) मोटर सायकल क्रमांक सीजी 07 सीडी 5473 स्पेलेण्डर मोटर सायकल रंग काला पुरानी इस्तेमाली कीमती 45000 रूपये जुमला कीमती 54460 रुपये जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया जप्त शुदा शराब के संबंध में धारा 91 जा०फी० की नोटिस शराब परिवहन एवं रखने के संबंध में दस्तावेज / लाइसेंस पेश करने हेतु दी गयी जो शराब परिवहन एवं रखने के संबंध में कोई वैथ दस्तावेज नहीं होना लेख किया आरोपी का कृत्य धारा 34 (2) आबकारी एक्ट का अपराध सबूत पाये जाने से आरोपी अशोक कोसरे पिता अग्नुराम कोसरे उम्र 36 वर्ष साकिन गुरू घासीदास नगर शर्मा किराना स्टोर्स के पास वार्ड 23 थाना जामुल जिला-दुर्ग छ०ग० को विधिवत दिनांक 04.09.2023 के 10.35 बजे गिरफ्तार की गयी, गिरफ्तारी की सूचना परिजन को दी गई। आरोपी को ज्युडिशियल रिमाण्ड में भेजा गया।
संपूर्ण कार्यवाही में निरीक्षक प्रदीप सोरी थाना प्रभारी वैशाली नगर, सउनि राजेश मणी सिंह, आरक्षक 1212 राजेश सिन्हा, आरक्षक 119 अजय गहलोत, आरक्षक 596 गगनदीप गिरी की सराहनीय भूमिका रही।