भिलाई। हमेशा विवादों में रहे पत्रकारों का संगठन न्यू प्रेस क्लब ऑफ भिलाई के चुनाव संपन्न होने के बाद विवादों में आ गया है।
आवेदक ने पत्र में कहा है कि न्यू प्रेस क्लब ऑफ भिलाई पं. क्र. 4222 द्वारा सन 2012 से धारा 27 एवं धारा 28 के जमा नहीं करने एवं अवैधानिक रूप से संस्था चलाये जाने पर मा. रजिस्ट्रार महोदय रायपुर द्वारा तत्कालिक कलेक्टर को न्यू प्रेस क्लब ऑफ भिलाई के जांच हेतु विभिन्न अधिकारियों को जांच अधिकारी बनाया गया था। जांच हेतु 8 बार संस्था को नोटिस जारी कर जांच में उपस्थित होने का पत्र जारी किया गया।
परंतु आज तक संस्था के पदाधिकारी जांच हेतु उपस्थित नही हुए एवं शासन को जांच करने में सहयोग नहीं किए। महोदय जानकारी प्राप्त हुई है कि न्यू प्रेस क्लब ऑफ भिलाई द्वारा अवैध रूप से 9 मार्च 2024 को चुनाव कराया जा रहा है। जो कि पूर्णतः अपराध एवं अवैधानिक है। अतः महोदय से निवेदन है कि स्वंय इस संबंध में संज्ञान लेकर आगामी 9 मार्च को होने वाले चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाए जाने का आदेश दे एवं 2024 से अब तक प्रेस क्लब के नाम से वसूली की गई राशि जो कि करीब 15 से 20 लाख है। उसका रिकार्ड जब्त कर शासन को चूना लगाए जाने पर कार्यवाही करने की कृपा करें।
आवेदक ने उक्त आवेदन दिनांक29 मार्च को पेश किया है। जिस पर कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएँ, दुर्ग संभाग जिस पर कार्यवाही करने हेतु नोटिस जारी किया गया है।