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आईटीआर-1 और आईटीआर-4 फॉर्म जारी, अब LTCG वाले भी भर सकेंगे सहज फॉर्म

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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने वित्तीय वर्ष 2024-25 और असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म आईटीआर-1 और आईटीआर-4 को नोटिफाइड कर दिया है. 1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक के वित्तीय वर्ष के दौरान अर्जित आय के लिए आईटीआर नए फॉर्म का इस्‍तेमाल करके दाखिल किया जा सकता है. आईटीआर-1 फॉर्म को सहज और 4 को सुलभ के नाम से भी जाना जाता है. ज्यादातर टैक्सपेयर्स आईटीआर-1 फॉर्म (ITR Form-1) के जरिए आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं.

इस साल आईटीआर फॉर्म में एक बड़ा बदलाव यह है कि सेक्शन 112ए के तहत लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (एलटीसीजी) जमा करने के लिए आईटीआर-1 (सहज) दाखिल किया जा सकता है. हालांकि, इसकी शर्त यह है कि एलटीसीजी 1.25 लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए और आयकरदाता के पास कैपिटल गेन कैटेगरी के तहत कैरी फॉरवर्ड या सेट ऑफ करने के लिए कोई नुकसान नहीं हो. इससे पहले, आईटीआर 1 में कैपिटल गेन टैक्स की रिपोर्टिंग का प्रावधान नहीं था. इस साल सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों और इक्विटी एक्सपोजर वाले म्यूचुअल फंड की बिक्री से हुए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर अपना रिटर्न दाखिल करने के लिए करदाता आईटीआर-1 का उपयोग कर सकते हैं.