भिलाई -3। प्रार्थी पंकज कश्यप थाना हाजिर आकर प्रसूप रिपोर्ट दर्ज कराया कि, दिनांक 01सितम्बर के दोपहर 03.00 बजे मनोज के बच्चे कान्हा कश्यप के साथ पड़ोस का रहने वाला देवा व पलक के मामा के बच्चे के बीच झगड़ा हुआ था। उसी झगडे की बात को लेकर दिनांक 02 तारीख के 12.30 बजे मोहल्ले के रहने वाले देवा निषाद, पलक तथा इंदू ने एक राय होकर श्रीमती दुर्गावती को बोले कि तुम्हारे नाती ने हमारे बच्चे को मारा है कहकर श्रीमती दुर्गावती को मां बहन की गंदी गंदी गाली देकर देते हुए इंदू व पलक ने हाथ मुक्का से एवं देवा ने डंडा से मारपीटा कि श्रीमती दुर्गावती के सिर में पीठ में व शरीर में चोटें आई थी, जिससे उसे भिलाई 03 शासकीय अस्पताल में भर्ती कर ईलाज करवाये थे, प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान प्रार्थी गवाहो का कथन लिया गया। भिलाई 03 अस्पताल में गंभीर होने पर जिला अस्पताल दुर्ग में भर्ती किया गया था। लेकिन ईलाज के दौरान गंभीर होने से बेहतर ईलाज हेतु रायपुर डीकेएस अस्पताल रायपुर रिफर किया गया । जिसकी ईलाज के दौरान मौत हो गई। जिसका रायपुर थाना गोल बाजार से मर्ग डायरी प्राप्त होने पर थाना पुरानी मिलाई के असल अपराध संलग्न किया गया है, डॉक्टर द्वारा पीएम रिपोर्ट मृतिका श्रीमती दुर्गावति कश्यप पति राम किशोर कश्यप उम्र 53 साल साकिन पुरेना भिलाई 03 की मृत्यु हेड इंजुरी होने से लेख किया है। प्रकरण में धारा 302 भादवि जोड़ी जाकर मामले में आरोपीगणों से गवाहो के समक्ष धारा 27 साक्ष्य अधिनियम का मेमोरेण्डम लिया गया जो आरोपीगणों ने अपराध करना स्वीकार किया है। आरोपियों के विरुद्ध सबूत अपराध पाये जाने से गिरफ्तार कर सूचना परिजनों को देकर न्यायिक रिमाण्ड पर केन्द्रीय जेल दुर्ग भेजा गया।