भिलाईनगर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 9 प्रतिशत गृह भाड़ा भत्ता बढ़ाए जाने की घोषणा के परिपालन मे वित्त विभाग छ.ग.शासन द्वारा आदेश जारी किये जाने के बाद नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त रोहित व्यास ने निगम के कर्मचारियों को गृह भाड़ा भत्ता (एचआरए) सातवां वेतनमान के बेसिक के 9 प्रतिशत के रूप में प्रदान किए जाने का आदेश जारी किया है। जारी आदेश के मुताबिक भिलाई निगम के अधिकारी कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अंतर्गत महंभाई भत्ता 25 प्रतिशत होने पर 9 प्रतिशत की दर से गृह भाड़ा भत्ता (एचआरए) तथा महंगाई भत्ता (डीए) 50 प्रतिशत होने पर 10 प्रतिशत की दर से गृह भाड़ा भत्ता भुगतान किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की है। जो अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अगस्त पेड सितंबर को मिलने वाले वेतन में प्राप्त होगा।
नगर पालिक निगम भिलाई के कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री छ.ग. शासन महापौर नीरज पाल एवं निगम प्रशासन प्रति आभार व्यक्त किया है।