खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय, महानदी भवन में छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् की प्रथम बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में मनोनित सदस्यों और प्रतिनिधियों ने राज्य सरकार द्वारा उपभोक्ताओं के हितों और अधिकारों के संरक्षण हेतु परिषद के गठन के लिए धन्वाद दिया।
खाद्य मंत्री श्री भगत ने इस अवसर पर कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर राज्य सरकार उपभोक्ता संरक्षण परिषद् का गठन कर उपभोक्ताओं के हितों और अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए आगे बढ़कर काम कर रही है। हम सबको सहभागिता के साथ उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखकर काम करना है।
मंत्री श्री भगत ने कहा कि उपभोक्ताओं के हितों एवं अधिकारों के संरक्षण का दायित्व राज्य शासन का होता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के संबंध में सलाह देने के लिए राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् का गठन किया गया है। उन्होंने बैठक में उपस्थित सदस्यों से कहा कि आप राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् में उपभोक्ताओं के मूलभूत हितों से जुडे़ सभी आवश्यक कार्य करेंगे। राज्य परिषद् की बैठक में उपभोक्ता हितों के संरक्षण एवं उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के संबंध में जागरूक करने के लिए की जाने वाली कार्यवाहियों के संबंध में राज्य शासन को सलाह देने के लिए परिषद् के सभी सदस्यों से विचार-विमर्श किया गया। राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् राज्य में उपभोक्ता हितों के संबंध में समय-समय पर राज्य शासन को सलाह देती रहेगी।
बैठक में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव श्री टोपेश्वर वर्मा, विशेष सचिव श्री मनोज सोनी, परिषद के मनोनित प्रतिनिधियों में श्री नवीन श्रीवास्तव, श्री शशि भगत, श्री प्रमोद गुप्ता, श्रीमती शशि प्रभा गायकवाड़, श्री सुरेश गोयल, श्री सुरेश अग्रवाल, श्री अभिषेक सिंह सहित स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उद्योग एवं वाणिज्यिकर, कृषि, समाज कल्याण, राज्य विद्युत वितरण कंपनी, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ व्यापारिक संगठन, लीड बैंक छत्तीसगढ़ राज्य, प्रशासक दूर संचार, रजिस्ट्रार छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग सहित राज्य सरकार द्वारा नामांकित उपभोक्ता संरक्षण के अन्य प्रतिनिधि उपस्थित थे।