चोरी के गोल्ड को मण्णीपूरम गोल्ड में गिरवी रखकर ले लिए लाखों रूपये
भिलाई । पदुमनगर भिलाई 03 निवासी मनोज मंडल पिता स्व रामदेव मंडल उम्र 42 साल ने थाने में लिखित आवेदन दिया कि उसके नाबालिग पुत्र को दो युवक अभिषेक सिंह तथा प्रीयांशु पाण्डेय के द्वारा कुछ साल पूर्व से जान पहचान दोस्ती कर उसे सिगरेट पीना सिखाया। फिर अपने साथ घुमाने-फिराने लगे।और नशे का आदी बना डाला। कुछ दिनों बाद तुम सिगरेट पीते हो, स्कूल नहीं जाते हो यह बात तुम्हारे घर में बता देंगे कहकर डरा धमका कर ब्लैकमेल करने लगे, नाबालिग के द्वारा पैसे नहीं है कहने पर उसे घर से सोने के आभूषण घर से चोरी कर लाने दबाव और ब्लैकमेलिंग करते रहे।
आरोपी व्दय अभिषेक सिंह तथा प्रियांषु पांडे प्रार्थी के घर आकर उसके नाबालिग लड़के से एक गोल्ड हार वजनी 84.82 ग्राम, हाथ का सोने का चूड़ा वजनी 87.28 ग्राम तथा सोने की अंगूठी 4 ग्राम (कीमत 1200000/- रूपये) को आलमारी से निकलवाकर ले गये। थाना प्रभारी महेश ध्रुव के नेतृत्व में आरोपियों को तत्काल पता तलाश कर थाना लाकर पूछताछ किया गया जिसमें प्रार्थी के लड़के से लिये गये सोने के हार को आरोपी अभिषेक सिंह ने पॉवर हाउस के मण्णीपुरम गोल्ड में अपने आधार कार्ड के साथ में जमा किया उसके बदले में मण्णीपुरम गोल्ड से 373607/-रूपये लोन लेकर अपने एचडीएफसी बैंक के एकांउन्ट नंबर 50100467801632 में डाल देना तथा आरोपी प्रियांशु पाण्डे ने सोने के कंगन को चौहान प्लाजा सुपेला के मण्णीपुरम गोल्ड में जमा करना उसके बदले में मणीपुरम गोल्ड से 326100/-रूपये लेना बताकर अपने एचडीएफसी बैंक के एकाउन्ट नंबर 50100665491842 डाल देना बताया, आरोपीगणों के द्वारा नाबालिग को धमकी देकर उक्त सोने के हार कंगन को मण्णीपुरम गोल्ड में गिरवी रखकर पैसो को अपने खाता मे डालकर खर्च कर दिया है। आरोपीगणो द्वारा नाबालिग बच्चे को बहला फुसला कर धमकी देकर उनके घर से सोने के हार कंगन जेवरात को लाकर देने के संबंध मे धमकी देने पर आरोपियों को गिरफ्तार कर धारा 384, 34 भादवि के तहत अपराध दर्ज कर माननीय न्यायालय के समक्ष न्यायिक रिमाण्ड पर पेश किया गया है। उक्त कार्यवाही में सहायक उप निरीक्षक गोरखनाथ चौधरी, आरक्षक अरविंद मेंढे, महेश बांछोर, शशिकांत यादव, राजेश चंद्रोल की सराहनीय भूमिका रही।