देश में बुधवार यानी 26 जून से नया टेलीकम्युनिकेशन एक्ट-2023 लागू हो गया है। अब भारत का कोई भी नागरिक जिंदगी भर नौ से ज्यादा सिम कार्ड नहीं ले सकेगा। अगर इससे ज्यादा सिम खरीदता है, तो जुर्माना लगेगा। गलत तरीकों से सिम लेने पर तीन साल जेल और 50 लाख तक का जुर्माना लगेगा। नया कानून सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से किसी भी टेलीकॉम सर्विस या नेटवर्क और मैनेजमेंट को टेक ओवर करने या उसे सस्पेंड करने की अनुमति देता है। युद्ध जैसी स्थिति में जरूरत पडऩे पर सरकार टेलीकॉम नेटवर्क पर मैसेजेज को इंटरसेप्ट कर सकेगी। नए नियम के तहत भारत का कोई भी व्यक्ति पूरी जिंदगी में नौ से ज्यादा सिम कार्ड नहीं ले पाएगा।
वहीं, जम्मू कश्मीर और नॉर्थ-ईस्ट राज्यों के लोग अधिकतम छह सिम कार्ड ही ले सकेंगे। इससे ज्यादा सिम लेने पर पहली बार 50,000 रुपए और इसके बाद हर बार दो लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। नए कानून के तहत कंज्यूमर्स को गुड्स, सर्विसेज के लिए विज्ञापन और प्रोमोशनल मैसेज भेजने से पहले उनकी सहमति लेनी होगी। इसमें यह भी बताया गया है कि टेलीकॉम सर्विसेज देने वाली कंपनी को एक ऑनलाइन मैकेनिज्म बनाना होगा, जिससे यूजर्स अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सकें।