दुर्ग । प्रार्थी अजय कुमार साहू पिता बंशीलाल साहू उम्र 42 साल निवासी रीडर प्रस्तुतकार न्यायिक मजिस्ट्रेट दुर्ग द्वारा आरोपिया अल्का उके द्वारा बुशरा कौशल विरूद्ध ज्ञानेन्द्र कुमार में अभियुक्त की ओर से जमानत हेतु किसान किताब को माननीय पायल टोपनो न्यायिक मजिस्ट्रेट दुर्ग के न्यायालय प्रस्तुत किया था, उक्त आरोपियां द्वारा इसी न्यायालय में अन्य प्रकरण क्रंमाक 8515/2015 प्रगाति महिला विरूद्ध गुप्ते ताण्डी में इसी किसान किताब में जमानत लिया गया था, उक्त किसान किताब में पूर्व जमानत का कोई उल्लेख नही है, एवं किसान किताब में तहसीदार दुर्ग से जमानतदार को कोई डुप्लीकेट अथवा नवीन किसान किताब जारी किये जाने का भी इंद्राज नही था, जिससे आरोपिया अल्का उके द्वारा किसान किताब में पूर्व प्रकरण का मजिस्ट्रेट की सील मुद्रा हस्ताक्षरित मूल्यवान प्रतिभूति पन्ने को उखाड/नष्ट करने की माननीय न्यायालय की लिखित प्रतिवेदन पर रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली दुर्ग में अपराध करने पर धारा 420 भादवि पंजीबद्ध कर विवचेना में लिया गया। थाना प्रभारी महेश ध्रुव के नेतृत्व में आरोपी की पतासाजी कि गई, विवेचना दौरान आरोपिया को दिनांक 27.04. 2024 को दुर्ग पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। आरोपिया से पूछताछ करने पर स्वीकार किया कि जमानत लेने के लिए किसान किताब में इंद्राज मजिस्ट्रेट की सील मुद्रा हस्ताक्षरित मूल्यवान प्रतिभूति पन्ने को उखाड/नष्ट किये जाने से प्रकरण में धारा 477 भादवि जोडी गयी। आरोपीयां को ज्युडिशियल रिमाण्ड पर माननीय न्यायालय दुर्ग पेश किया गया। उक्त कार्यवाही में सहा.उप. निरीक्षक किरेन्द्र सिंह, प्रधान आरक्षक चेतन साहू व महिला आरक्षक चन्द्रिका चंदनिया की भूमिका रही।