??विगत वर्ष 2023 में 618 वाहन चालको के लाइसेंस सस्पेंड किया गया था
?लाइसेंस सस्पेंड के दौरान वाहन चालक को वाहन चलाने की पात्रता नहीं रहेगी
दुर्ग। यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा इस वर्ष आज दिनांक तक 227 लापरवाह वाहन चालको के लायसेंस सस्पेंड करने हेतु परिवहन विभाग को प्रेषित किया गया है। जिसमें परिवहन विभाग द्वारा कुल-204 लायसेंस को सस्पेंड किया गया है और 23 प्रकरण में वाहन चालको को नोटिस जारी किया गया है जिसमें से 01 प्रकरण धारा 304 ए भादवि. के अंतर्गत लंबित है। यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा 227 प्रकरण में से 148 प्रकरण छ.ग. राज्य के सभी जिलों एवं 56 प्रकरण अन्य राज्यों के वाहन चालको का भेजा गया है।
माननीय सुप्रीम कोर्ट के गाईड लाईन के अनुसार मोटर व्हीकल एक्ट के 07 धाराओं जिसमें तेज रफ्तार वाहन चालन, रेड सिग्नल जम्प, शराब सेवन कर वाहन चलाना, वाहन चलाते समय मोबाईल फोन का प्रयोग करना, लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाना, विपरीत दिशा से वाहन चालन करना एवं माल वाहक में ओवर लोड माल ले जाना में वाहन चालको के लायसेंस सस्पेड करने निर्देशित किया गया है।