भिलाई -3। प्रार्थी कमल कुमार प्रोप्राईटर श्री श्याम केमिकल्स, प्लाट नंबर 12/आई हैवी इंडस्ट्रीयल एरिया हथखोज भिलाई एवं कंपनी के मैनेजर एस. नारायण स्वामी पिता एस. गणपति उम्र 54 निवासी 9 ई सेक्टर 11 सडक 29 जोन 2 खुर्सीपार थाना खुर्सीपार, एकाउंट मैनेजर सुमन्त कुमार पिता सुभाष कुमार उम्र 37 साल साकिन क्वाटर नंबर 1 ए सडक 12 सेक्टर 04 थाना भिलाई भट्ठी का थाना हाजिर आकर आरोपी विजय लक्ष्मी बल्क केरियर्स की प्रोपाईटर शीला लढ्ढा के लडका पंकज लढ्ढा के विरूद्ध एक लिखित आवेदन थाना प्रभारी महोदय भिलाई 03 के समक्ष लाकर पेश किया, मुताबिक आदेश थाना प्रभारी महोदय के आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, लिखित आवेदन जैल है- प्रति, श्रीमान थाना प्रभारी, थाना भिलाई 3 जिला दुर्ग छ.ग., विषय- अनावेदक विजय लक्ष्मी बल्क केरियर्स हैदराबाद की प्रोपाईटर शीला लढ्ढा के लडका पंकज लढ्ढा के द्वारा आवेदक से कार्बन ब्लैक आयल कान्टीनेन्टनल कार्बन इंडिया प्रायवेट लिमिटेड गाजियाबाद में ट्रांसपोर्ट करने के लिए दिनांक 13 जनवरी 2024 को 180552/- रू, 144652/- रू खाते के माध्यम से प्राप्त कर कार्बन ब्लैक आयल आवेदक से लेकर कान्टीनेन्टनल कार्बन इंडिया प्रायवेट लिमिटेड गाजियाबाद जाने पर कान्टीनेन्टनल कार्बन इंडिया प्रायवेट लिमिटेड गाजियाबाद के द्वारा कुछ तकनीकी कारणों से कार्बन ब्लैक आयल लेने से मना कर दिया उक्त कार्बन ब्लैक आयल को आज दिनांक तक अनावेदक के द्वारा आवेदक को वापस नहीं किया गया है आवेदक को जानकारी प्राप्त हुई है कि कार्बन ब्लैक आयल को अनावेदक ज्यादा कीमत पर विक्रय करने की कोशिश कर रहे हैं अनावेदक के द्वारा अपराधिक षडयंत्र करते हुए आवेदक के साथ अमानत में खयानत करते हुए धोखाधडी कर एक अभिकर्ता के रूप में अपराधिक न्याय भंग करने की शिकायत, महोदय जी,1- यह कि आवेदक श्री श्याम केमिकल्स का प्रोपाईटर है आवेदक कार्बन ब्लैक आयल का निर्माता है आवेदक को कान्टीनेन्टनल कार्बन इंडिया प्रायवेट लिमिटेड गाजियाबाद के द्वारा कुल 04 टैंकर कार्बन ब्लैक आयल विजय लक्ष्मी बल्क केरियर्स 6-4-17/सी/9 फर्स्ट फ्लोर मारूति काम्पलेक्स आराम घर-एक्स-रोड शिवरामपल्ली हैदराबाद तेलंगाना मोबाइल नंबर 9394515532 के माध्यम से ट्रांसपोर्ट के जरिये भेजा गया था, चारों टैंकर कार्बन ब्लैक आयल को तकनीकी कारणों से कान्टीनेन्टनल कार्बन इंडिया प्रायवेट लिमिटेड गाजियाबाद के द्वारा वापस कर दिया गया जिसमें से 02 टैंकर कार्बन ब्लैक आयल को विजय लक्ष्मी बल्क केरियर्स के द्वारा आवेदक को वापस भेज दिया गया है किंतु 02 टैंकर क्रमांक RJ-14 G 5745एवं टैंकर क्रमांक MP 09 HH 9888 के कार्बन ब्लैक आयल को आज दिनांक तक वापस नहीं किया गया है, 2- यह कि आवेदक से ट्रांसपोर्ट करने की रकम दिनांक 13.01.2024 को 180552/- रू, 144652/- रू अनावेदक के द्वारा प्राप्त कर लिया गया है और उपरोक्त दोनों टैंकरों के कार्बन ब्लैक आयल को अन्य व्यक्ति को विक्रय करने वाले हैं ऐसी जानकारी आवेदक को प्राप्त हुई है कार्बन ब्लैक आयल 40 दिनों में उपयोग नहीं करने पर खराब हो जाता है, 3- यह कि अनावेदक के द्वारा आपसी अपराधिक षडयंत्र करते हुए आवेदक को धोखा देने की नियत से एक अभिकर्ता के रूप में अपराधिक न्याय भंग किया है जो कि भारतीय दंड विधान की धारा 406, 409, 420, 120बी के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। आवेदक के बिना सहमति के कार्बन ब्लैक आयल को अपने पास रखा हुआ है, अत: शिकायत की जांच करवाकर अनावेदक के विरूद्ध प्रथम सूचना दर्ज करते हुए अनावेदक से कार्बन ब्लैक आयल जप्त कर दिलवाने का कष्ट करें।