नई दिल्ली। गुजरात दंगे की पीड़िता बिलकिस बानो और परिवार को सर्वोच्च अदालत ने राहत दी है।उच्च न्यायालय ने गुजरात हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें सभी 11 आरोपियों को बरी कर दिया गया था। गुजरात दंगे के दौरान आरोपियों ने बिलकिस के परिवार के सदस्यों की हत्या कर दी थी और उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया था। असर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात सरकार को आदेश दिया है कि सभी आरोपियों को कोर्ट ने दो सप्ताह के भीतर न्यायालय के समक्ष पेश हों। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आरोपियों को छोड़ना गुजरात हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर था। उच्च न्यायालय के आदेश से बिलकिस बानो के परिवार के सदस्यों में खुशी की लहर है। वहीं कांग्रेस ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है।