नई दिल्ली । केन्द्र व्दारा लागू नये हिट एंड रन कानून को अभी लागू नहीं किया जाएगा। इस कानून में बदलाव कर केन्द्र सरकार ने कड़े दण्ड का प्रावधान लेकर आये थे जिसे 1 जनवरी से लागू भी कर दिया गया था। लेकिन ट्रक,बस, टैक्सी,आटो जैसे जनोपयोगी यातायात को प्रभावित करते हुए देश भर के ड्राइवरो ने हड़ताल पर चले गये थे। इनके हड़ताल पर जाने के कारण पेट्रोल,डीजल की सप्लाई पर बुरा प्रभाव पड़ने लगा था। यदि कुछ दिन और ट्रकों एवं बसों के पहिये थम जाते तो अन्य खाद्यान्न की कमी होने लगती। देश में ड्राईवर विकट के हल्लाबोल जैसे विकट स्थिति को देखते हुए केन्द्र सरकार ने इस कानून में बदलाव में रोक लगा दिया गया है। कुछ दिनों में ट्रान्सपोर्ट कांग्रेस से चर्चा कर कानून में संशोधन की संभावना व्यक्त किया जा रहा है।वहीं जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेशित किया है कि हड़ताली ड्राईवरो पर कार्यवाही करें।जो कि आम जनता के लिए राहत की खबर है