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सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 370 को कश्मीर से हटाना वैध ठहराया

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नई दिल्ली। अनुच्छेद 370 हटाने के चार साल बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार द्वारा लिया गया फैसला बरकरार रहेगा।

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पाँच जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाना वैध माना है।

इस फ़ैसले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि पाँच अगस्त 2019 को भारत की संसद के लिए फ़ैसले को संवैधानिक तौर पर स्वीकृति मिली है।

पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों के सपनों को पूरा करने की प्रतिबद्धता अटूट रहेगी। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि प्रगति का फल सिर्फ़ जम्मू-कश्मीर के लोगों तक पहुंचे नहीं बल्कि इसका लाभ भी हाशिए के उन लोगों तक पहुंचे जिन्होंने अनुच्छेद 370 की वजह से काफ़ी कुछ झेला है।

पाँच अगस्त 2019 को केंद्र की बीजेपी सरकार ने जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करते हुए इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में बाँट दिया था।

सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को अपना फ़ैसला सुनाते हुए कहा कि 370 एक अस्थायी प्रावधान था और राष्ट्रपति के पास इसे हटाने की शक्ति थी। अदालत ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के पास बाक़ी राज्यों से अलग कोई संप्रभुता नहीं है।

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