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आधार, पैन, राशन कार्ड से साबित नहीं होगी नागरिकता, तो कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत? सरकार का पुलिस को नया निर्देश

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दिल्ली में अब किसी व्यक्ति के भारतीय नागरिक होने का सबूत देने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड या राशन कार्ड मान्य नहीं होंगे. दिल्ली पुलिस ने यह साफ कर दिया है कि विदेशी नागरिकों के तौर पर संदिग्ध लोगों से अब केवल वोटर आईडी कार्ड या पासपोर्ट ही नागरिकता प्रमाण के तौर पर स्वीकार किए जाएंगे.

दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह निर्णय केंद्र सरकार के निर्देश पर लिया गया है. पिछले साल अक्टूबर से चल रहे वेरिफिकेशन मुहिम के दौरान यह देखा गया कि बड़ी संख्या में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिक, खासकर बांग्लादेशी और रोहिंग्या, आधार, पैन और राशन कार्ड के सहारे खुद को भारतीय नागरिक बता रहे थे.

अवैध प्रवासियों के पास ये सारे कागज
हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘कई अवैध प्रवासियों के पास आधार, राशन कार्ड, पैन कार्ड और यहां तक कि UNHCR (संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त) की तरफ से जारी कार्ड भी पाए गए हैं. इससे भारतीय नागरिकता की सही पहचान करना कठिन हो गया था. इसलिए अब वोटर आईडी कार्ड या भारतीय पासपोर्ट अनिवार्य कर दिया गया है.’

दिल्ली पुलिस ने सभी जिलों के डीसीपी को अपने क्षेत्रों में संदिग्ध व्यक्तियों पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं. अधिकारी ने बताया कि अवैध प्रवासियों के खिलाफ अभियान तब तक जारी रहेगा, जब तक कि अंतिम व्यक्ति को भी उसके देश वापस नहीं भेज दिया जाता.

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