छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2025 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईव्हीएम) के माध्यम से संपन्न कराया जाएगा. जिसके लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आकाश छिकारा के मार्गदर्शन में जिले के सभी नगरीय निकायों के चौक-चौराहों, वार्डों में शिविर लगाकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईव्हीएम) के माध्यम से वोटिंग की प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है. वही कलेक्टर ने अधिकारियों को ईव्हीएम के माध्यम से वोटिंग प्रक्रिया को सरल तरीके से जानकारी देने कहा है.
जांजगीर-चांप मास्टर ट्रेनर ने ई. व्ही. एम के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि नगरीय निकायों में चुनाव के लिए ई. व्ही. एम के ऊपर के हिस्से में सफेद लेबल पर नगर पालिका परिषद व नगर पंचायत अध्यक्ष के प्रत्याशियों का नाम अंकित होगा. इसी तरह पार्षद पद के लिए इसके निचले हिस्से पर गुलाबी लेबल पर पार्षद पद के प्रत्याशियों का नाम अंकित होगा. मतदाता को ई.व्ही.एम. पर अध्यक्ष एवं पार्षद पद के लिए अलग-अलग बटन दबाकर मतदान करना होगा.
ईवीएम के माध्यम से वोटिंग
ईवीएम मशीन ट्रेनिंग ऑफिसर रामगोपाल अनंत ने बताया की नगरीय निकाय चुनाव के लिए वोटिंग मशीन से वोट करने के लिए जागरूकता प्रशिक्षण चल रहा है. जिसके लिए जिले के सभी निकायों में वार्डों में शिविर लगाकर चौक-चौराहों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईव्हीएम) के माध्यम से वोटिंग की प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है. आम नागरिक को कैसे अध्यक्ष और पार्षद के लिए एक ही मशीन में दो अलग अलग बटन दबाकर वोट करना है. अगर मतदाता एक ही बटन दबाकर वापस आ रहा है और दूसरा बटन नहीं दबा पाता है तो यह मिसिंग वोट में आएगा, साथ ही अगर किसी मतदाता को अध्यक्ष के लिए वोट करने के बाद अगर पार्षद को वोट नहीं करना है तो नोटा बटन दबाना है या एण्ड (END) बटन दबाना है. एक मतदाता के डेरा किया गया वोटिंग पूर्ण माना जाएगा. और अगर मतदाता अध्यक्ष और पार्षद दोनों को वोट नहीं देना चाहते है तो सीड एंड (END) बटन दबाकर अपना मत दे सकते है.