यश कंपनी की 8.39 करोड़ की संपत्ति की नीलामी 21.11करोड़ में
दुर्ग 17 सितंबर । वर्ष 2016 से यश ड्रीम रियल स्टेट कंपनी के विरूद्ध संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई के संबंध में लंबित प्रकरण पर कुर्की उपरांत नीलामी की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है। निवेशको के हितों का संरक्षण के अधिनियम 2005 के तहत् निवेशकों से धन राशि जमा कराकर उनके धन की राशि वापस नहीं किये जाने के कारण यश ड्रीम रियल स्टेट कंपनी और संचालकों की संपत्तियों को कुर्क करने के लिए अंतरिम कुर्की आदेश को विशेष न्यायालय दुर्ग द्वारा अत्यांतिक (अंतिम) पुष्टि की गई थी।कलेक्टर दुर्ग पुष्पेन्द्र कुमार मीणा द्वारा कुर्की की गई संपत्ति का विकय तथा निवेशकों को नियमानुसार राशि वापसी की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु तहसीलदार दुर्ग, मिलाई-3 एवं पाटन को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया था।
प्रथम चरण में तहसील पाटन में स्थित संपत्ति की नीलामी दिनांक 31 अगस्त 2023 को गई,जिसके अंतर्गत एक करोड़ 17 लाख में संपत्ति की नीलामी की गई। द्वितीय चरण में तहसील दुर्ग अन्तर्गत स्थित संपत्ति की नीलामी दिनांक 4 सितंबर 2023 को तहसीलदार दुर्ग द्वारा की गई। तहसील दुर्ग के कोहका, नागपुरा, अंजोरा एवं अंडा स्थित 6 स्थानों के लगभग 4 करोड़ 41 लाख 37 हजार 884 रूपये (अक्षरी:- चार करोड़ इक्चालीस लाख सैतीस हजार आठ सौ चौरासी रूपये मात्र) की राशि के संपत्ति की नीलामी में कुल राशि 20 करोड़ 49 लाख 82 हजार रुपए की प्राप्ति हुई हैं। तृतीय चरण में भिलाई-3 तहसील में स्थित संपत्ति की 14 सितंबर 2023 को नीलामी की कार्रवाई की गई।भिलाई 03 तहसील अन्तर्गत ग्राम कुगदा एवं उम्दा में स्थित 8.39 करोड़ की संपत्ति की नीलामी 21.11 करोड़ में की गई।समस्त नीलामी उपरांत प्राप्त राशि से निवेशकों की राशि वापसी की कार्यवाही जल्द ही प्रारंभ की जाएगी।