Home मध्य प्रदेश कार्यक्रम कैंसिल होने पर मैरिज गार्डन को राशि लौटानी होगी: कंज्यूमर आयोग

कार्यक्रम कैंसिल होने पर मैरिज गार्डन को राशि लौटानी होगी: कंज्यूमर आयोग

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भोपाल

यदि आपने शादी हॉल या मैरिज गार्डन बुक किया है और किसी कारणवश कार्यक्रम रद्द हो जाता है, तो संचालक को बुकिंग की एडवांस राशि तुरंत लौटानी होगी। संचालक यह कहते हुए राशि वापस करने से मना नहीं कर सकते कि "आगे एडजस्ट कर लेंगे" या "जब कार्यक्रम होगा, तब राशि एडजस्ट कर लेंगे"। यह महत्वपूर्ण फैसला भोपाल कंज्यूमर आयोग ने हाल ही में सुनाया है।

 कोलार स्थित वैभव मैरिज गार्डन के खिलाफ फैसला भोपाल कंज्यूमर आयोग की बेंच-1 ने कोलार के वैभव मैरिज गार्डन के खिलाफ एक उपभोक्ता के मामले में यह फैसला सुनाया। शिवाजी नगर के निवासी राजरूप पटेल ने नवंबर 2022 में अपनी बेटी की शादी के लिए इस गार्डन में कार्यक्रम बुक किया था। उन्होंने जून 2022 में 21,000 रुपये में बुकिंग की थी। हालांकि, बाद में विवाह रद्द हो गया, और जुलाई 2022 में उन्होंने बुकिंग को निरस्त कर दिया।

गार्डन प्रबंधन का उपभोक्ता से वादा, लेकिन राशि नहीं लौटाई पंजाब आप सरकार की मंत्री अनमोल गगन मान 16 जून को कर रही शादी, जानें कौन बनने जा रहा उनका जीवनसाथी "पंजाब आप सरकार की मंत्री अनमोल गगन मान 16 जून को कर रही शादी, जानें कौन बनने जा रहा उनका जीवनसाथी " राजरूप पटेल ने बार-बार गार्डन प्रबंधन से अपनी जमा राशि वापस करने की गुजारिश की, लेकिन गार्डन प्रबंधन ने जवाब दिया कि भविष्य में होने वाले किसी कार्यक्रम में राशि एडजस्ट कर दी जाएगी। इसके बावजूद दो साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी विवाह गार्डन में कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ, और गार्डन प्रबंधन ने राशि वापस करने से मना कर दिया।

 आयोग का फैसला: राशि वापस करना सेवा में कमी है

 भोपाल कंज्यूमर आयोग ने इस मामले में उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि बुकिंग राशि वापस न करना सेवा में कमी का मामला है। आयोग ने यह भी कहा कि गार्डन प्रबंधन ने न तो आयोग में उपस्थित होकर अपनी बात रखी, न ही कोई दस्तावेज प्रस्तुत किए।

 आयोग का आदेश आयोग ने गार्डन प्रबंधन को आदेश दिया कि वह आदेश प्राप्ति की तिथि से दो माह के भीतर 21,000 रुपये की राशि 9% वार्षिक ब्याज सहित उपभोक्ता को लौटाए। साथ ही, मानसिक कष्ट के लिए 5,000 रुपये और परिवाद व्यय के लिए 3,000 रुपये भी उपभोक्ता को अदा करने का आदेश दिया। यदि तय समय में राशि का भुगतान नहीं किया गया, तो देय राशि पर 9% वार्षिक ब्याज लागू होगा।

 

 

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