पूर्व में 09 आरोपी एवं 01 अपचारी बालक हुए है गिरफ्तार।
भिलाई। विगत 05.जून को रात करीबन 09.00 बजे मुकेश और जय सिंह शराब पीने बंधवा तालाब देवबलोदा की ओर गया जहां पर एल. चिरंजीव उर्फ ब्रूसली अपने अन्य दोस्तों के साथ शराब पी रहा था सभी लोग आपस में मिलकर शराब पीयें कुछ देर बाद ब्रुसली के दोस्त लोग चले जाने के बाद मुकेश, जयसिंह और बुसली तीनों बैठे थे, मुकेश शराब लेने देवबलोदा शेखर के घर गया शराब नही मिलने से वापस बंधवा तालाब देवबलौदा आ गया। तब बुसली ने शेखर को फोन कर बंधवा तालाब के पास मैदान में शराब लेकर आने कहने पर शेखर शराब लेकर आया जहां पर चारों लोग शराब पीये कुछ देर बाद शेखर चला गया, रात्रि करीबन 10.40 बजे भीम बघेल, अर्जुन बघेल, अजय बांधे तीनों मोटर सायकल से आयें जो एल चिरंजीव को जान से मारने की तैयारी के साथ लाठी डण्डा, राड, धारदार हथियार साथ लेकर आये थे जो पुरानी रंजिश को लेकर एल. चिरंजीव को भीम बघेल ने अपने हाथ में रखे लोहे के धारदार हथियार से, अर्जुन बघेल ने लोहे के राड से तथा अजय बांधे ने डण्डा से ताबड़तोड़ वार कर दिये जिससे ब्रुसली जमीन पर गिर गया जिसे देखकर मुकेश और जयसिंह डर के कारण वहां से थोड़ी दूर हट गये उसी समय दो मोटर सायकल में उसके कुछ साथी और आयें वे लोग भी अपने साथ डण्डा व हथियार रखे हुये थे और एल चिरंजीव को मारकर मोटर सायकल से भाग गये। एल चिरंजीव उर्फ बुसली का घटना स्थल पर ही मौत हो गई थी। प्रकरण में विवेचना के दौरान पूर्व में आरोपी अर्जुन बघेल, दीपक उर्फ गोलू टण्डन, राजेश कुर्रे, भूपेन्द्र टण्डन, जसवंत मारकण्डे, देवा बंजारे, सुनील बांधे, चंद्रशेखर उर्फ शेखर सेन, अजय बाद एवं एक अपचारी बालक को गिरफ्तार किया गया था। प्रकरण का मुख्य आरोपी भीम बघेल घटना के बाद से लगातार फरार चल रहा था, आरोपी के गांव आने की सूचना मुखबीर से आरक्षक शशीकांत यादव को प्राप्त हुआ कि आरोपी भीम बघेल ग्राम देवबलौदा कुछ काम से आया हुआ है। मुखबीर की सूचना से वरिष्ठअधिकारियों को अवगत कराये जाने पर उनके मार्गदर्शन में निरीक्षक महेश ध्रुव थाना प्रभारी पुरानी भिलाई के नेतृत्व में तत्काल टीम बनाकर ग्राम देवबलौदा रवाना हुआ आरोपी द्वारा पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया जिसे घेराबंदी कर पकड़कर थाना लाकर घटना के संबंध में पूछताछ कर मेमोरण्डम कथन लेखबद्ध किया गया। आरोपी भीम बघेल के द्वारा मृतक के साथ आपसी रंजिश को लेकर हत्या कर नेपाल भाग गया था कुछ दिन रहने के बाद नागपुर रहना जो कुछ काम से देवबलौदा आना बताया। आरोपी के द्वारा घटना में प्रयुक्त तलवार को आरोपी के निशानदेही पर जप्त किया गया। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर धारा 302, 147, 148, 149, 120ची भादवि 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत न्ययिक रिमाण्ड पर पेश किया गया जहां से आरोपी को केंद्रीय जेल दुर्ग दाखिल किया गया।
उक्त कार्यवाही में उप निरी. योगेश्वर वर्मा, प्र.आर. पारस चन्द्राकर, आर. शशीकांत यादव, आर. अरविंद मेड़े, की उल्लेखनिय भूमिका रही है।