पैन को आधार से लिंंक करने की डेडलाइन बीत चुकी है. जिन लोगों ने 30 जून, 2023 तक यह काम पूरा नहीं किया है, अब उनकी मुसीबतें बढ़ने वाली हैं. हालांकि, इस बीच केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक नोटिफिकेशन जारी कर बताया है कि कुछ लोगों को पैन-आधार लिंक न होने के बाद भी राहत दी जा सकती है. ऐसे करदाता जिन्होंने 30 जून की डेडलाइन से पहले अपना आधार-पैन लिंक कराने का शुल्क जमा कर दिया है. उनके पैन को इनऑपरेटिव होने से बचा लिया जाएगा और इस मामले में राहत दी जाएगी.
आयकर विभाग ने अपने ट्वीट में कहा कि ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां देखा गया है कि पैन होल्डर्स को पैन-आधार लिंकिंग के लिए फीस की पेमेंट करने के बाद चालान डाउनलोड करने में दिक्कतें आ रही हैं. ऐसे मामलों के लिए ये जानकारी दी जा रही है कि इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद ‘e-pay tax’ टैब में चालान पेमेंट का स्टेटस चेक किया जा सकता है. अगर पेमेंट सफल रहा है तो पैन होल्डर पैन को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया आगे बढ़ा सकते हैं.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दी राहत
डिपार्टमेंट ने आगे ट्वीट में कहा कि ऐसे मामलों में जिनमें पैन कार्डहोल्डर ने पेमेंट कर दिया है और सहमति दे दी है, लेकिन 30 जून, 2023 तक उनकी लिंकिंग नहीं हुई है, उनके मामलों पर डिपार्टमेंट की ओर से विचार किया जाएगा और उन्हें राहत दी जाएगी.
चालान रसीद को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं
इनकम टैक्स विभाग ने कहा कि पैन से आधा को जोड़ने के लिए चालान रसीद को डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है. डिपार्टमेंट ने बताया कि पैन होल्डर जैसे ही सक्सेसफुली पेमेंट पूरा करता है, चालान की कॉपी के साथ एक ईमेल उन्हें भेजा जा रहा है. ऐसे में उन्हें अलग से इसे डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है.