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म.प्र. राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग द्वारा 4645 प्रकरण निराकृत – उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री राजपूत

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भोपाल
खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविन्द सिंह राजपूत ने बताया है कि उपभोक्ताओं के हित में मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग द्वारा लगातार निर्णय किये जा रहे हैं। विभिन्न जिला आयोग द्वारा एक जनवरी से 31 अगस्त 2024 तक 4645 प्रकरणों का निराकरण किया गया है।

प्रशासनिक अधिकारी मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने जानकारी दी है कि जिला गुना 484, सागर 223, भोपाल नं-1 174, भोपाल नं-2 254, छतरपुर 203, सीहोर 197, अशोकनगर 197, जबलपुर नं-1 112, जबलपुर नं-2 189, दमोह 188, इंदौर नं-1 72, इंदौर नं-2 173, नर्मदापुरम 155, ग्वालियर 168, रतलाम 114, रीवा 108, टीकमगढ़ 107, हरदा 103, उज्जैन 100, मुरैना 123, नरसिंहपुर 107, विदिशा 101, शाजापुर 102, मंदसौर 68, छिन्दवाड़ा 64, सतना 61, कटनी 61, राजगढ़ 60, देवास 56, शहडोल 54, खण्डवा 51, पन्ना 44, शिवपुरी 46, बालाघाट 46, भिण्ड 40, सिवनी 39, दतिया 33, झाबुआ 32, नीमच 21, बड़वानी 19, मण्डला 18, सीधी 15, अनूपपुर में 15, धार 12, मण्डलेश्वर 12, बुरहानपुर 9, डिण्डोरी 8 और उमरिया में 7 प्रकरणों का निराकरण किया गया है।

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