भिलाई । दिनांक 16.09.2024 को प्रार्थी प्रेमचंद साहू निवासी शास्त्री नगर केम्प-1 भिलाई ने सुपेला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी वाहन बोलेरो क्रमांक सीजी 07 ए.वाई. 2341 को ओव्हर ब्रिज के नीचे घड़ी चौक सुपेला के पास खड़ी कर करीबन शाम 07ः30 बजे अपने दोस्त के साथ दुर्ग चला गया था। रात्रि करीबन 09ः30 बजे वापस आकर देखा तो अज्ञात आरोपी द्वारा वाहन को चोरी कर ले गया था। प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
खोजबीन के दौरान सीसीटीव्ही फुटेज के आधार पर गाड़ी घटना दिनांक को सुपेला से कोहका की ओर जाते हुए दिखी जिस पर संदिग्ध अजय ठाकुर को लाकर पूछताछ की गई जिस पर उसने बताया कि गाड़ी शेख मारूफ एवं राकेश के साथ मिलकर चोरी किया है। घटना दिनांक को अजय ठाकुर तथा मारूफ प्रार्थी प्रेमचंद साहू जिसकी गाड़ी चोरी हुई है, को लेकर अपने गाड़ी कार सियाज में बैठाकर दुर्ग ले गये व अपने दोस्त राकेश को गाड़ी चोरी करने के लिए घड़ी चैक सुपेला में था। राकेश ने बोलेरो चोरी किया व गाड़ी को लेकर वहां से फरार हो गया। बाद में पकड़े जाने के डर से व गाड़ी का डीजल खत्म होने पर गाड़ी बेमेतरा के पास छोड़कर भाग गया। जानकारी पुलिस को लगने पर जप्ती की कार्यवाही की गई। आरोपियों को आज दिनांक 19.09.2024 गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड में केन्द्रीय जेल भेजा गया।
इस महत्वपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी सुपेला निरीक्षक राजेश मिश्रा, सउनि प्रदीप तिवारी, अजय शंकर अविनाशी, प्र.आर. उपेन्द्र सिंह, मनीष अग्निहोत्री, आरक्षक रवि साव, सूर्य प्रताप सिंह, विवेक सिंह का विशेष योगदान रहा।
अप. क्र. 995/2024
धारा 303(2), 112 बीएनएस
जप्ती 01.बोलेरो क्रमांक सीजी 07 ए.वाई. 2341, 02. कार क्रमांक सीजी 04 एच.आर. 3550 कुल कीमती 10 लाख रूपये
आरोपी 01. अजय ठाकुर पिता नकुल ठाकुर उम्र 37 साल निवासी मर्रा थाना पाटन जिला दुर्ग, हाल पता 18/1 रिसाली भिलाई 02. शेख मारूफ पिता शेख हुसैन उम्र 44 साल निवासी 4/1 राधिका नगर, हाल पता 228/बी जोन-2 बी.एम.वाई. चरोदा भिलाई