दैनिक रूप से यातायात नियमों के धज्जियां उड़ाते दिखते हैं स्कूल बस और सवारी गाड़ियां
08 ऐसे वाहन चालको पर कार्यवाही करते हुए 6500 रूपये अर्थदण्ड दण्डित किया गया
भिलाई । यातायात के अधिकारी द्वारा स्कूलो में निजी वाहन से स्कूली बच्चों का परिवहन करने वाले ऑटो/वैन की चेंकिग की गई जिसमे 08 वाहनो में परमिट, फिटनेश, बीमा एवं बिना लायसेंस के मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं के तहत कार्यवाही करते हुए 6500 रूपये समन शुल्क वसूल किया गया साथ ही इन वाहन चालको को सुरक्षा मानको को पूर्ण करने ओवर लोड बच्चो का परिवहन न करने तथा वाहन के संपूर्ण कागजात पूर्ण रखने कहा गया।
यह संयुक्त कार्यवाही जिले के सभी स्कूलो में संचालित होने वाले ऐसे वाहनों की चेकिंग की जावेगी साथ ही इन वाहनो का सत्यापन भी किया जावेगा स्कूल बसों में भी क्षमता से अधिक बच्चो का परिवहन करते पाये जाने पर उन पर भी कार्यवाही की जावेगी।
स्कूल बस चालकों व्दारा लगातार नियमों का उल्लंघन करते हुए रोजाना सड़कों में देखा जाता है। चालक मुख्य सड़क से सर्विस लेन में जम्प करते गंभीर दुर्घटना की संभावना हमेशा बनी रहत है। जितने भी सिग्नल चौक चौराहों पर लगे हैं वहां आगे बढ़ने की जल्दबाजी स्कबस चालकों व्दारा किया जाता रहा है। यातायात पुलिस दोपहिया वाहन चालकों को कागजात और हैल्मेट नहीं पहने पर चालानी कार्यवाही तो करती है लेकिन इन सभी बस चालकों को चाहे बस सर्विस हो या स्कूल बस, मानो छूट दी हुई है,वे जैसे चाहे वैसे यातायात नियमों को तोड़ने की छूट मिली हुई हो।
यातायात विभाग यदि दुर्घटनाओं में कमी लाना चाहती है तो नियमित तौर पर स्कूल बस, दैनिक बसों,पिकअप वाहन,आटो जैसे दैनिक सवारी और मालवाहकों पर यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर लाइसेंस सस्पेंड करने जैसे कार्यवाही करना आवश्यक है।