पुलिस को गुमराह कर भागने के फिराक में थे आरोपी, पुलिस ने गिरफ्तार कर आरोपियों को भेजा न्यायिक रिमाण्ड पर
दुर्ग । सूचनाकर्ता प्रेम लाल वर्मा ने थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि मृतक दुर्गेश उर्फ गेंडा उर्फ नानू ने मेरे मोबाईल से अपने पिता से बात करने के लिए अपने घर ले गया था नहीं आने पर में और रविन्द्र देशमुख के साथ उसके घर गये बाहर से ताला लगा हुआ था मोबाईल से काल करने पर रिंगटोन बज रहां था। ताला तोडकर अंदर जाकर देखे तो दुर्गेश उर्फ गेंडा उर्फ नानू के गले में बिजली का तार लपेटा हुआ था तथा नाक से खून निकला मृत अवस्था में पड़ा था। प्रार्थी की रिपोर्ट पर मर्ग कायम कर जांच में लिया गया। कि मामला प्रथम दृष्टया में हत्या का होना पाये जाने से धारा 103(1) बी०एन०एस० अपराध सदर कायम कर विवेचना में लिया गया। सूचना पर तत्काल घटना स्थल टीम रवाना किया गया प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया एवं प्रकरण की आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु आवश्यक दिशा निर्देश देकर अलग-अलग टीम गठित कर रवाना किया गया आरोपियों की पता साजी की गई जो आरोपी 1. श्रीराम निषाद पिता दयाराम निषाद उम्र 45 साल साकिन शक्ति नगर चपरासी प्लाट वार्ड नंबर 18 थाना मोहन नगर जिला दुर्ग 2. खिलावन निषाद पिता श्रीराम निषाद उम्र 23 साल साकिन शक्ति नगर चपरासी प्लाट वार्ड नंबर 18 थाना मोहन नगर जिला दुर्ग को टीम द्वारा पता साजी दौरान मिलने पर हिरासत में लिया गया। आरोपियों से कठोरता पूर्वक घटना के संबंध में पूछताछ किया गया तो जुर्म करना स्वीकार करते हुए बताया कि मृतक दुर्गेश उर्फ गेंडा कोई काम नहीं करता था और आपराधिक प्रवृत्ति का था जो आये दिन पैसे की मांग करते रहता था तथा जमानत के लिए जमीन की ऋण पुस्तिका की मांग करता था। जिससे परेशान होकर मृतक के गला में बिजली के तार को लपेट कर गला घोट कर हत्या कर दिये। आरोपियों को धारा 103(1), 3(5) बी.एन.एस के तहत विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी मोहन नगर निरीक्षक नवी मोनिका पाण्डेय, उप निरीक्षक पारस सिंह ठाकुर, उप निरीक्षक लक्ष्मण सिंह ठाकुर, प्रधान आरक्षक संतोष शर्मा, मोहन साहू, अजय विश्वकर्मा, आरक्षक ओमप्रकाश देशमुख, सकील खान, क्रान्ति शर्मा, सुजीत पान, वेदराम बंदे एवं सचिन सिंह की सराहनीय भूमिका रही।