राज्य शासन द्वारा शासकीय कर्मचारी जिन्होने अभी तक ओपीएस या एनपीएस का विकल्प चयन नही किया है उनके लिए 8 मई 2023 तक विकल्प चुनने का अवसर शासन द्वारा दिया गया है। ज्ञात हो कि राज्य शासन के शासकीय सेवकों के लिए पुरानी पेंशन योजना अथवा एन.पी.एस. का चयन हेतु विकल्प प्रस्तुत करने के लिए दिनांक 05 मार्च 2023 तक समय-सीमा निर्धारित की गई थी। इस अवधि में कतिपय शासकीय सेवकों द्वारा किसी भी प्रकार का विकल्प प्रस्तुत नहीं किया गया है। राज्य शासन द्वारा पुरानी पेंशन योजना अथवा एन.पी.एस. का चयन हेतु 8 मई 2023 तक की समय सीमा निर्धारित की गई है। इस निर्धारित अवधि में अनिवार्यतः विकल्प प्रस्तुत करने के लिए कार्यालय प्रमुखों के द्वारा संबंधित शासकीय सेवकों को पृथक से कार्यालयीन पत्र के माध्यम से सूचित करने के लिए कहा गया है। उक्त निर्धारित समय-सीमा में संबंधित शासकीय सेवकों द्वारा पुरानी पेंशन योजना अथवा एन.पी.एस. के चयन का विकल्प प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो भविष्य में किसी प्रकार का विकल्प चयन करने का अन्य अवसर नहीं दिया जावेगा। इस प्रकार निर्धारित तिथि तक विकल्प प्रस्तुत नहीं करने वाले शासकीय सेवकों द्वारा स्वयमेव एन.पी.एस. हेतु सहमति मान्य करते हुए आगामी कार्यवाही की जावेगी।