हर महीने की शुरुआत में कुछ ऐसे नियमों में बदलाव होता है जिसका सीधा असर आपकी जेब के ऊपर पड़ता है. ऐसे में आपको महीने की शुरुआत से पहले ही इस बारे में अपडेट प्राप्त कर लेना चाहिए कि इस बार क्या क्या बदलने जा रहा है. अब अप्रैल का महीना समाप्त होने में बस दो ही दिन शेष रह गए हैं. इसके बाद मई की शुरुआत से ही आपको नियमों में कई बदलाव देखने को मिलने वाले हैं.
आपको बता दें कि मई माह शुरूआत में आपको जीएसटी, म्यूचुअल फंड और बैकिंग सहित कई जगह बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे. आइए जानते हैं इस बार नियमों में क्या बदलाव होने जा रहे हैं और आपकी जेब पर इसका किस तरह से असर होगा?
जीएसटी के नियमों में होगा ये बदलाव
अभी तक जीएसटी के इनवॉयस जनरेट करने और उसे अपलोड करने की तारीख के लिए ऐसी कोई लिमिट तय नहीं की गई थी. लेकिन अब मई की शुरुआत से ही कारोबारियों के लिए जीएसटी के नियमों में बदलाव होने वाला है. नए नियमों के मुताबिक, अब 100 करोड़ रुपये से अधिक के टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए 7 दिनों के भीतर लेनदेन की रसीद को इनवॉयस रजिस्ट्रेशन पोर्टल (IRP) पर अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है.
गैस के लिए जारी होंगे नए दाम
केंद्र सरकार हर महीने की शुरुआत में एलपीजी, सीएनसी-पीएनजी के दामों में बदलाव करके नए दाम जारी करती है. हालांकि पिछले महीने घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला था. लेकिन सरकार ने एलपीजी के 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दामों में 91.50 रुपये कम कर दिए थे. जिसके बाद दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत घटकर 2,028 रुपये हो गई थी. इस बार एलपीजी के साथ साथ सीएनजी-पीएनजी के दामों में भी बदलाव हो सकता है.
अब म्यूचुअल फंड में भी केवाईसी कराना जरूरी
वित्तीय लेनदेन और निवेश से जुड़े बाकी सभी प्लेटफॉर्म की तरह अब म्यूचुअल फंड में भी केवाईसी कराना जरूरी कर दिया गया है. बाजार नियामक सेबी ने म्यूचुअल फंड कंपनियों को कहा है कि निवेशक केवाईसी वाले ई-वॉलेट से ही म्यूचुअल फंड में निवेश करें, इस बात को सुनिश्चित करें. यह नियम एक मई से ही लागू हो जाएगा. यानी अब केवाईसी वाले ई-वॉलेट के जरिए ही म्यूचुअल फंड में निवेश किया जा सकेगा.
पीएनबी के एटीएम से लेनदेन पर लगेगा चार्ज
अगर पंजाब नेशनल बैंक में आपका खाता है तो आपके लिए यह जानकारी बेहद जरूरी है. बता दें कि वह अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है और आप एटीएम से पैसे निकालने का प्रयास करते हैं और ट्रांजेक्शन असफल हो जाता है तो इस पर बैंक की ओर से चार्ज लगाया जाएगा. चार्ज के रूप में आपसे जीएसटी के साथ 10 रुपये वसूल किए जाएंगे.