Home राष्ट्रीय उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड पैनल रिपोर्ट ने एक बड़े खतरे की तरफ...

उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड पैनल रिपोर्ट ने एक बड़े खतरे की तरफ इशारा किया, अल्पसंख्यक आबादी वाले इलाकों में हुआ विरोध

11

देहरादून
 उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पैनल की रिपोर्ट ने राज्य की बदलती जनसांख्यिकी की ओर इशारा किया है, जिसमें दूसरे राज्यों से प्रवासी आकर बस रहे हैं। खास तौर पर पहाड़ी राज्य के मैदानी इलाकों में स्थिति बदलने की बात कही है। दावा किया गया है कि कई पहाड़ी गांव खाली हो रहे हैं और 'भूत गांव' में तब्दील हो रहे हैं।जारी चार खंडों वाली पैनल रिपोर्ट से पता चलता है कि यूसीसी प्रस्तावों पर पैनल को मिले फीडबैक में भी जनसांख्यिकी में बदलाव झलकता है। पैनल रिपोर्ट में साझा किए गए डेटा और पाई चार्ट से पता चलता है कि राज्य के 'पहाड़ी क्षेत्र' से 98% सुझाव यूसीसी के पक्ष में थे, जबकि सिर्फ 2% विरोध में थे। मैदानी इलाकों में तस्वीर काफी बदल जाती है, जहां कथित तौर पर दूसरे राज्यों से काफी अधिक पलायन हुआ है। यहां प्राप्त सुझावों में से सिर्फ 38% यूसीसी के पक्ष में थे, जबकि 62% इसके खिलाफ थे।

इसी तरह, पैनल द्वारा व्यक्तिगत रूप से फील्ड विजिट में प्राप्त सुझावों में पहाड़ी क्षेत्र में यूसीसी के लिए 99% समर्थन दिखा। मैदानी इलाकों के मामले में 92% सुझाव यूसीसी के पक्ष में थे, जबकि 8% इसके विरोध में थे। रिपोर्ट अपने पहले खंड के अध्याय 2 में बताती है कि उत्तराखंड की सांख्यिकी डायरी 2021-22 के अनुसार, 2001-11 के दशक में मैदानी इलाकों में शहरी क्षेत्रों में '30.23% की जनसंख्या वृद्धि' देखी गई, जो काफी हद तक पलायन के कारण थी। दूसरी ओर, अल्मोड़ा और गढ़वाल के दो पहाड़ी जिलों में इस अवधि में उनकी आबादी में 'पूर्ण गिरावट' देखी गई है।

मतदाताओं में 30 फीसदी की वृद्धि

यूसीसी पैनल रिपोर्ट यह भी बताता है कि चुनाव आयोग के आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले दशक के दौरान राज्य के मैदानी इलाकों में मतदाताओं की संख्या में 'लगभग 30% की तीव्र वृद्धि' हुई है। पैनल की रिपोर्ट में कहा गया है कि यह जनसंख्या की सामान्य दशकीय वृद्धि दर से बहुत अधिक है, जो अन्य राज्यों से पलायन में भी तेजी से वृद्धि का संकेत देता है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि धार्मिक अल्पसंख्यक समूहों का एक बड़ा हिस्सा राज्य के मैदानी इलाकों में स्थित है। उदाहरण के लिए, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों के 34.3% और 22.6% निवासी मुस्लिम हैं।

पिछली जनगणना के आंकड़ों का हवाला देते हुए इसमें कहा गया है कि उधम सिंह नगर के लगभग दसवें हिस्से के निवासी सिख हैं। इसमें कहा गया है कि 2001-11 के दशक के दौरान, मुसलमानों और ईसाइयों की वार्षिक औसत जनसंख्या वृद्धि दर (3.9% से अधिक) सिखों (1.15%) और हिंदुओं (1.60%) से आगे निकल गई है। इसी अवधि के दौरान जैन आबादी की पूर्ण संख्या में गिरावट आई।

उच्च लिंगानुपात का किया जिक्र

यूसीसी पैनल रिपोर्ट में पहाड़ी जिलों में उच्च लिंगानुपात और धार्मिक समूहों में यह कैसे भिन्न होता है, इसका भी उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि यह मुसलमानों (901) में सबसे कम है। उसके बाद सिखों (912), ईसाइयों (944) और हिंदुओं (976) में सबसे कम है। धर्म के अनुसार संयोग से हरिद्वार से पैनल को धर्म के अनुसार मिली प्रतिक्रिया (जहां मुसलमानों की एक बड़ी आबादी है) दिखाती है कि अल्पसंख्यक समुदाय भी बहुविवाह प्रतिबंध, विवाह और तलाक के अनिवार्य पंजीकरण के अलावा पैतृक संपत्ति में बेटियों के लिए समान अधिकारों का समर्थन कर रहे हैं।

मुस्लिम और सिख समुदायों ने लिव-इन और LGBTQ संबंधों की घोषणा और बच्चों की अनुमेय संख्या पर कुछ प्रावधानों का भी समर्थन किया। नैनीताल में ईसाई समुदाय ने बहुविवाह पर पूर्ण प्रतिबंध, सरल तलाक प्रक्रिया और लिव-इन तथा LGBTQ संबंधों की अनिवार्य घोषणा की मांग की।

यूसीसी का विरोध-समर्थन

पैनल रिपोर्ट में समान नागरिक संहिता के पक्ष में न रहने वालों ने कहा कि ऐसी संहिता भारत के संविधान के अनुच्छेद 25-29 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगी। ऐसी संहिता अल्पसंख्यकों पर 'बहुसंख्यक संस्कृति' थोपने की ओर ले जाएगी। जनजातीय रीति-रिवाजों, मुसलमानों के लिए शरीयत कानून में हस्तक्षेप करेगी। राज्य की सांस्कृतिक, धार्मिक और जातीय विविधता को प्रभावित करेगी। कुछ लोगों ने समिति की संरचना और अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों की अनुपस्थिति पर भी सवाल उठाए।

समान नागरिक संहिता का समर्थन करने वालों ने बहुविवाह पर पूर्ण प्रतिबंध, तलाक के लिए एक समान और सरल तंत्र, वृद्ध और निराश्रित माता-पिता के लिए भरण-पोषण और देखभाल के प्रावधानों के अलावा पैतृक संपत्ति में बेटे और बेटियों के समान अधिकारों का पूर्ण समर्थन किया। कुछ लोगों ने बच्चों को गोद लेने की सरल प्रक्रिया के अलावा दो-बच्चे/प्रतिबंधित संतान मानदंड की भी वकालत की।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here