दुर्ग । प्रार्थी दोमेन्द्र प्रसाद देवांगन थाना सिटी कोतवाली थाना में आकर लिखित आवेदन पत्र पेश किया कि भाटिया फर्निचर के पास जी०ई० रोड किनारे दुर्ग में चाय नास्ता का ठेला लगाता हूं। 1 अप्रैल को रात्रि करीब 10.00 बजे सैफ ईरानी, सुल्तान उर्फ सोनू व उसके साथी कोरेक्स ईरानी नामक व्यक्ति मेरे दुकान में आये और तुम लोगों को दुर्ग शहर में दुकान चलाना है या नहीं चलाना है अगर दुकान चलाना है तो पैसा देना पड़ेगा बोलकर मुझे व मेरे बड़े भैया सुमीत देवांगन को मां बहन की गंदी गंदी अश्लील गालिया देते हुए थप्पड मार कर, जान से मारने की धमकी देने लगे और सैफ ईरानी ने अपने पास रखें धारदार चाकू को मेरे गले में टिकाकर दुकान के गल्ले से नगदी रकम करीबन 3-4 हजार रूपये को निकाल लिया और मेरे मोबाईल फोन सैमसंग कंपनी का जिसे छीन लिया। और मेरे मोबाईल से UPI PIN लेकर किसी अन्य को 44,000 रूपये को ट्रांसफर कर दिये तथा धमकी देकर मेरे मोबाईल फोन लेकर चले गए। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना मोहन नगर में अपराध क्रमांक 174/2024 थारा 294,392, 506बी, 34 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया। वरिष्ठ अधिकारियों व्दारा टीम गठित कर आरोपियों की गिरफ्तारी एवं वैधानिक कार्यवाही हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया गये। टीम द्वारा आरोपियों के संबंध में जानकारी एकत्रित कर लगातार पतासाजी की जा रहीं थी। पतासाजी के दौरान दिनांक 03.04.2024 को प्रकरण के आरोपी सैफ ईरानी को क्षेत्र से पकड़ा गया। आरोपी को घटना के संबंध में पूछताछ किया गया जो घटना दिनांक को जुर्म करना स्वीकार किया। आरोपी को हिरासत में लिया गया। आरोपी सैफ ईरानी द्वारा अपने साथियो के साथ मिलकर प्रार्थी से लूट किये गये रूपयों में से नगदी रकम 1000 रूपये जप्त किया गया। द्वारा घटना में प्रयुक्त एक नग लोहे का धारदार प्रतिबंधित आकर का चाकू जप्त किया गया है। गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी मोहन नगर प्रशि. उप पुलिस अधीक्षक आकांक्षा पाण्डेय, सउनि. भीखम साहू, आरक्षक क्रान्ति शर्मा एवं आरक्षक सचिन सिंह की विशेष भूमिका रही।