Home Chattisgarh अधिकारी-कर्मचारियों के अवकाश एवं मुख्यालय छोड़ने पर प्रतिबंध

अधिकारी-कर्मचारियों के अवकाश एवं मुख्यालय छोड़ने पर प्रतिबंध

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निर्वाचन कार्य संपादन हेतु जिन अधिकारी/कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, उन्हें भारमुक्त करने के निर्देश
आदेश तामील करने की जिम्मेदारी होगी कार्यालय प्रमुख की
 अवकाश के दिन में भी खुलेंगे कार्यालय
 निर्वाचन कर्त्तव्य से मुक्त करने हेतु आवश्यक दस्तावेज सहित कार्यालय प्रमुख की अनुशंसा जरूरी
दुर्ग 18 मार्च 2024। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा छत्तीसगढ़ लोकसभा निर्वाचन 2024 की घोषणा 16 मार्च 2024 को कर दी गई है, घोषणा दिनांक से ही जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी द्वारा निर्वाचन संबंधी कार्यों के लिए अधिकारी/कर्मचारियों की ड्यूटी तत्काल निष्पादन किये जाने हेतु जिले में पदस्थ समस्त अधिकारी/कर्मचारियों के अवकाश एवं मुख्यालय छोड़ने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाई गई है। अति आवश्यक होने पर आवेदन कार्यालय प्रमुख परीक्षण कर अनुशंसा के साथ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी को नोडल अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। जिला दण्डाधिकारी के आदेशानुसार निर्वाचन कार्य संपादन हेतु निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण एमसीएमसी, कंट्रोल रूम, सी-विजिल सहित अन्य शाखाओं में जिन अधिकारी/कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, उन्हें तत्काल भारमुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में केवल कार्यालयीन कार्य का हवाला देकर ड्यूटी आदेश निरस्त करने संबंधी पत्राचार मान्य नहीं होगा। निर्वाचन कार्य संपादन हेतु जिन कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जा रही है, उन्हें आदेश तामील करने की जिम्मेदारी संबंधित कार्यालय/विभाग प्रमुख की होगी। निर्वाचन ड्यूटी हेतु अवकाश के दिन भी कार्यालय खुलेंगे। निर्वाचन कर्त्तव्य से मुक्त करने संबंधी आवेदन आवश्यक दस्तावेज (स्वास्थ्यगत समस्या होने पर मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट) सहित कार्यालय प्रमुख अनुशंसा के साथ नोडल अधिकारी मतदान दल गठन के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। अवकाश अथवा निर्वाचन ड्यूटी से मुक्त करने हेतु कोई भी अधिकारी/कर्मचारी सीधे कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी में आवेदन प्रस्तुत नहीं करेंगे।
निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण अंतर्गत प्रर्वतन एजेंसियों की बैठक 19 मार्च को
 लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को व्यय लेखा का समुचित परीक्षण किये जाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश हेतु 19 मार्च 2024 को दोपहर 12 बजे जिला कार्यालय के सभाकक्ष में बैठक रखी गयी है। भारत सरकार की ओर से नियुक्त श्रीमती रंजनी श्रीकुमार, आयकर अधिकारी एवं जिला नोडल अधिकारी, लोकसभा निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण, 2024 द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिये जाएंगे। उक्त बैठक में सभी प्रवर्तन एजेंसियां यथा आबकारी/एसजीएसटी/पुलिस/जी.आर.पी./आर.पी.एफ./ ई.ई.एम. में लगे सभी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा की गयी तैयारी एवं अब तक के कार्यों के विवरण के संबंध में पी.पी.टी. तैयार कर बैठक में स्वयं उपस्थित होने कहा गया है।
जनदर्शन कार्यक्रम स्थगित
 लोकसभा चुनाव 2024 की आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। इस दौरान जिला कलेक्टोरेट में सप्ताह के प्रति सोमवार को आयोजित होने वाली जनदर्शन कार्यक्रम स्थगित रहेगी। आम जनता अपनी समस्या संबंधी आवेदन सारथी ऐप अथवा सारथी काउण्टर पर जमा करवा सकते हैं।

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