दुर्ग, 23 फरवरी 2024। जिलाधीश एवं पर्यवेक्षी प्राधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने निजी अस्पताल व्ही. वाई हॉस्पिटल पद्मनाभपुर दुर्ग को नर्सिंग होम एक्ट नियम 2013 के बार-बार उल्लंघन करने के कारण नर्सिंग होम एक्ट अध्याय-दो की धारा 9 अनुज्ञा पत्र का निरस्तीकरण अथवा निलंबन की कण्डिका (3) के तहत संबधित अस्पताल का संचालन बंद रखने एवं अनुज्ञा-पत्र निरस्त करने की कार्यवाही की है।
ज्ञात हो कि व्ही.वाई. हॉस्पिटल संचालक को पूर्व में मातृत्व मृत्यु के संबंध में शासन के नियमानुसार निर्धारित समय पर नर्सिंग होम एक्ट नियम 2013 के उल्लंघन करने के कारण एन.एच.ए. के प्रावधानों के तहत 20 हजार से दण्डित कर संस्था का संचालन बंद रखने हेतु आदेश जारी किया गया था। अस्पताल प्रबंधन द्वारा नर्सिंग होम एक्ट के तहत दण्डित अर्थदण्ड की राशि 20 हजार रूपए कार्यालय में जमा नहीं किया गया और साथ ही संस्था का संचालन भी किया जा रहा था जो कि आदेश का उल्लंघन है। इस पर संस्था का संचालन बंद रखने हेतु आदेश जारी किया गया है एवं उपचार हेतु भर्ती मरीजों को 03 दिवस के भीतर जिला चिकित्सालय में रिफर करने कहा गया है।