आरोपी को खड़कपुर (पश्चिम बंगाल) से किया गया गिरफ्तार
दुर्ग। प्रार्थी थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनाँक 03.01.2024 को इनकी नाबालिक पुत्री को कोई अज्ञात व्यक्ति के द्वारा अपहरण कर ले गया है कि प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना पद्द्मनाभपुर में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। रिपोर्ट के तुरंत बाद पुलिस उच्च अधिकारियों के आदेश पर पद्मनाभपुर थाना प्रभारी अनिल कुमार साहू के दिशा निर्देश में थाने से टीम गठित कर पीड़िता एवं अज्ञात आरोपी का पतासाजी की जा रही थी कि संदेही का कॉल डिटेल एवं मोबाईल लोकेशन के आधार पर दिनांक 13.01.2024 को थाना पद्मनाभपुर से टीम रवाना होकर खड़कपुर (पश्चिम बंगाल) गये जहां आरोपी अमर साहू पिता स्व० धनीराम साहू उम्र 21 साल, पता- खड़गपुर टाउन (पश्चिम बंगाल), वर्तमान पता- ग्राम रसमड़ा शीतला मंदिर के पास चौकी अंजोरा थाना पुलगांव जिला दुर्ग (छ0ग0) ने पीड़िता को शादी का प्रलोभन देकर बहला फुसलाकर जबरदस्ती अपने साथ भगा ले जाकर स्वयं के मकान में रखा था व जबरदस्ती शारिरिक संबंध बनाता रहा। और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दिया था। आरोपी के कब्जे से पीड़िता को बरामद कर दोनों को थाना पद्मनाभपुर लाया गया। पीड़िता को परिजनों के सुपूर्द कर आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
उक्त कार्यवाही में थाना पद्मनाभपुर से निरी० अनिल कुमार साहू, सउनि मीरा वर्मा, आरक्षक 1552 किशोर सोनी, आर. 131 भरथरी निषाद, आर. 1362 प्यारे लाल साहू का उल्लेखनीय भूमिका रहीं। आरोपी के विरूद्ध धारा- 363, 365, 366 (क), 376, 376(2)(n), 376(5)(n), 506 भादवि एवं 4 पाक्सो एक्ट के तरह अपराध दर्ज कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया,जहां से जेल भेज दिया गया।