रायपुर। कांग्रेस के शासनकाल में कोल माइंस आबंटन एवं अन्य मामलों में ईडी ने सौम्या चौरसिया सहित अन्य 10 लोगों को आरोपी बनाया था। वे सभी लगभग एक वर्ष से जेल में बंद हैं।
कोयला घोटाले मामले में आज रायपुर की विशेष ईडी कोर्ट ने कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की अग्रिम जमानत खारिज कर दी। शनिवार को मामले में जेल में बंद आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। जज अजय सिंह ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विधायक की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोयला घोटाले में ये हैं आरोपी
इनमें निलंबित IAS समीर विश्नोई, कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, सुनील अग्रवाल, शिवशंकर नाग, लक्ष्मीकांत तिवारी और दीपक टांक समेत राजेश चौधरी शामिल हैं। राज्य प्रशासनिक सेवा की निलंबित अधिकारी सौम्या चौरसिया ने मेडिकल लगाकर कोर्ट आने में असमर्थता जताई।
विधायक देवेंद्र यादव के वकील ने कहा केस झूठा
कोर्ट में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव के वकील ने कहा जब इन्कम टैक्स का मुकदमा ही बेबुनियाद है तो ईडी का केस ही इन्कम टैक्स पर आधारित है ऐसे में ईडी को केस नहीं चलाना चाहिए।
विधायक देवेंद्र यादव के वकील का कहना था कि जो चैट में नाम आया है उसमें से यह साबित नहीं होता है कि यह पैसा देवेंद्र यादव तक पहुंचा है। ना ही कोई सीधा संबंध साबित होने के सबूत हैं। उन्होंने पहले मोबाइल चैट का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें पैसों के लेन-देन का कोई जिक्र नहीं हुआ है।
जमानत खारिज होने पर विधायक के वकील ने कहा हम आगे के कानूनी विकल्पों पर विचार करेंगे।
कोयला घोटाले में 10 आरोपी जेल में हैं। ईडी के वकील ने कहा फिलहाल हमें 220 करोड़ के घोटाले का पता चला है। वैसे तो घोटाला 540 करोड़ का है। आगे की छानबीन के लिए ईडी ने कोर्ट में अर्जी दी,जो कि स्वीकृत हो गई है।आगामी दिनों में ईडी इनसे पूछताछ करेगी,ताकि घोटाले में और कौन-कौन शामिल हैं पता लग सके।