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दहेज प्रताड़ना और अप्राकृतिक कृत्य करने पर पति और उसके माता,पिता और बहन को कठोर सजा 

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पत्नी से अप्राकृतिक कृत्य करता था,अदालत ने सुनाई 9 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा
दुर्ग। कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसे सुनकर रूह तक कांप उठती है। ऐसा ही एक मामला सुपेला भिलाई थानार्तगत प्रकाश में आया। घटना के अनुसार आठ वर्ष पूर्व पत्नी ने सुपेला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पति और सास ससुर व्दारा दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है और पति उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य करता है।
   मामला एक सम्पन्न परिवार का है। पूर्व में पति और उसके माता,पिता और ननद व्दारा पत्नी के माता पिता पर दबाव बनाकर करोड़ों रूपये ऐंठ चुके थे।फिर एक बार महंगी गाड़ी खरीदकर देने की मांग कर रहे थें।
मामला अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी)गणेश राम पटेल की अदालत में चल रहा था।जिसमें आरोपी पति,सांस,ससुर और ननद को सजा सुनाई गई है।
  प्रकरण में अभियोजन की ओर से पूजा मोगरे ने पैरवी की थी। प्रार्थी महिला ने सन् 7 मई 2016 को सुपेला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।जिसमें उसने कहा था कि उसकी शादी निमिष अग्रवाल से 2007 में हुई थी।शादी के बाद से ही उसके पति व्दारा उसे पिता से पैसों की मांग करने दबाव बनाने लगे थे। आखिर महिला के पिता ने उन्हें 2.5 करोड़ रूपये दे दिये थे। इसके बाद भी ससुराल पक्ष की मांगे कम नही हुई और फिर से महिला पर पिता से महंगी कार खरीद कर देने की मांग करने लगे।और पति महिला से इच्छा के विरूद्ध अप्राकृतिक कृत्य करने लगा था। प्रकरण की अदालत में सुनवाई
आरंभ हुई,जिसमें अदालत ने पति सहित सास,ससुर और ननद को दोषी पाया।अदालत ने पति निमिष अग्रवाल को धारा 377 के तहत 9 वर्ष 10 माह के कठोर कारावास एवं 10 हजार रूपये के अर्थदंड से भी दंडित किया।वहीं ससुर सुनील अग्रवाल और सांस रेखा अग्रवाल को धारा 323 में 10-10 माह की सजा और एक हजार रूपये का जुर्माना लगाया। तथा ननद को धारा 323 के अन्तर्गत 6 माह की सजा और एक हजार रूपये से दण्डित किया।

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