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फास्टैग से फर्जी कटौती: पार्किंग में खड़ी गाड़ी और कट गया टोल, NHAI ने पकड़ी गलती, यूजर्स को वापस कर रहा पैसा

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देश में कई यूजर्स को अपने FASTag वॉलेट से टोल कटने का मैसेज मिला है, भले ही कार पार्क की गई हो या टोल प्लाजा से गुजरी हो. इस मामले में NHAI ने कड़ा एक्शन लिया है. टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार अधिकारियों ने बताया कि ऐसा तब हो सकता है जब टोल ऑपरेटर गलती से वाहन का नंबर दर्ज कर देते हैं. फास्टैग वॉलेट से “गलत” कटौती के ऐसे मामलों को लेकर एनएचएआई ने कम से कम 250 केस में टोल कलेक्टर पर जुर्माना लगाया है. ऐसे हर मामले में नेशनल हाईवे अथॉरिटी की टोल मैनेजमेंट यूनिट ने 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाना शुरू कर दिया है.

इस भारी-भरकम जुर्माने के कारण ऐसे मामलों की संख्या में लगभग 70% की कमी आई है और अब एक महीने में 50 ऐसी वास्तविक शिकायतें IHMCL तक पहुंची हैं. राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क पर सभी प्लाजा पर लगभग 30 करोड़ फास्टैग लेनदेन होते हैं.

यहां दर्ज करा सकते हैं शिकायत

कई यूजर्स ने अपने फास्टैग वॉलेट से गलत तरीके से टोल कटौती के मामलों को सामने लाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया है, साथ ही IHMCL के पास भी शिकायत दर्ज कराई. अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप 1033 पर कॉल करके या falsededuction@ihmcl.com पर ईमेल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

IHMCL के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “ऐसे मामलों की गहनता से जांच की जाती है, और अगर ऐसी कटौती या गलत मैन्युअल लेनदेन की शिकायत की पुष्टि होती है, तो ग्राहक को तुरंत चार्जबैक जारी किया जाता है. इसके अलावा, टोल ऑपरेटर पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाता है. ” उन्होंने कहा कि इस तरह की गलत कटौतियों की वजह टोल ऑपरेटरों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन को मैन्युअल तरीके से प्रोसेस करने के कारण होती है.

यूजर्स ने के फास्टैग वॉलेट से गलत तरीके से पैसे कटने के मामलों में एनएचएआई ने टोल कलेक्टर पर इस तरह की हर गलती के लिए 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाना शुरू कर दिया है, और अब तक 250 मामलों में ऐसी कार्रवाई की गई है.

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