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क्या होती है सेलेक्ट कमेटी, जिसे भेजा गया इनकम टैक्स बिल, कितनी पॉवरफुल होती है ये

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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आयकर विधेयक, 2025 पेश किया. बिल पेश करने के बाद उन्होंने इसे सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने का प्रस्ताव रखा. फिर इसे सेलेक्ट कमेटी या चयन समिति के पास भेज दिया गया. संसदीय चयन समिति क्या होती है. क्या हर बिल के लिए चुनी जाती है या पहले से तय होती है. इसका क्या काम होता है. वैसे अमेरिका और ब्रिटेन की संसद में सेलेक्ट कमेटी होती है, जो खास विशेषाधिकार हासिल कमेटी होती है.

इनकम टैक्स संबंधी जो बिल सेलेक्ट कमेटी को भेजा गया है. वो अपनी रिपोर्ट संसद के अगले सत्र के पहले दिन सौंप सकती है.आप कह सकते हैं कि किस जटिल या महत्वपूर्ण बिल पर विचार-विमर्श और समीक्षा के लिए ऐसी खास कमेटी की जरूरत होती है. इसका गठन लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति द्वारा किया जाता है.

– भारतीय संसद में संसदीय सेलेक्ट कमेटी (Parliamentary Select Committee) एक विशेष समिति होती है जो किसी विशेष विधेयक (बिल) या मुद्दे की जांच और विस्तार से विचार-विमर्श के लिए गठित की जाती है. यह समिति संसद के सदस्यों से बनी होती है. इसका मुख्य उद्देश्य किसी विशेष मामले पर गहन अध्ययन करना और उस पर रिपोर्ट तैयार करना होता है.

जब कोई महत्वपूर्ण विधेयक संसद में पेश किया जाता है, तो उसे और अधिक विस्तृत विचार-विमर्श के लिए सेलेक्ट कमेटी को भेजा जा सकता है. समिति विधेयक के प्रावधानों की जांच करती है. संभावित संशोधनों की सिफारिश कर सकती है. कभी-कभी किसी विशेष मुद्दे या समस्या पर गहन अध्ययन करने के लिए भी सेलेक्ट कमेटी का गठन किया जाता है.

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