किसी भी प्रोडक्ट या कंपनी की सेवाओं से असंतुष्ट होने पर हर ग्राहक के पास पोर्टेबिलिटी का विकल्प होता है. यह ऑप्शन कई सर्विसेज में मिल रहा है. सिम से लेकर आप इंश्योरेंस पॉलिसी तक पोर्ट करा सकते हैं और अब जल्द ही क्रेडिट और डेबिट कार्ड को भी पोर्ट करा सकेंगे.
RBI ने एक सर्कुलर जारी कर इसका प्रस्ताव दिया है, जो डेबिट, क्रेडिट और प्रीपेड कार्ड उपयोगकर्ताओं को अपने पसंदीदा कार्ड नेटवर्क का चयन करने का अधिकार देता है. इस प्रस्ताव पर RBI ने बैंकों व ग्राहकों से 4 अगस्त 2023 तक सुझाव मांगे हैं.
RBI के ड्राफ्ट में सर्कुलर क्या?
RBI के ड्राफ्ट सर्कुलर के अनुसार, कार्ड जारीकर्ताओं को कार्ड नेटवर्क के साथ किसी भी व्यवस्था या समझौते में प्रवेश करने से प्रतिबंधित किया जाएगा जो उन्हें अन्य कार्ड नेटवर्क की सेवाओं का लाभ उठाने से रोकता है. RBI ने कहा कि ‘फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और प्री-पेड कार्ड किसी खास कार्ड नेटवर्क के लिए जारी न करें. लोगों को अपनी पसंद से नेटवर्क चुनने का ऑप्शन मिलना चाहिए. दरअसल यह प्रस्ताव मौजूदा नियमों को चुनौती देता है जहां कार्ड नेटवर्क विकल्प जारीकर्ताओं और नेटवर्क के बीच समझौतों द्वारा पूर्व निर्धारित होते हैं.