Home Uncategorized केजरीवाल को उच्चतम न्यायालय से जमानत, लेकिन सीएम दफ्तर नहीं जा सकते

केजरीवाल को उच्चतम न्यायालय से जमानत, लेकिन सीएम दफ्तर नहीं जा सकते

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नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के आधार पर जमानत दे दी है।
   आज सीबीआई के गिरफ्तारी के विरोध में केजरीवाल के जमानत अर्जी को शर्तों के आधार पर जमानत दे दी है। उन पर अनेक प्रतिबंध लगायें हैं,किसी फाइल में हस्ताक्षर नहीं करेंगे,ट्रायल कोर्ट को सहयोग करेंगे । वहीं सरकार के कामकाज में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे।वे सीएम हाऊस नहीं जा सकते। उन्हें 1 अप्रैल को ईडी ने शराब घोटाले में गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल में बंद कर दिया था।
SC कोर्ट के फैसले के बाद सभी विपक्षी नेताओं ने इसे लोकतंत्र की जीत कहा है।आज दो जजों जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भूंइयां के बेंज ने मिलकर यह फैसला दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें चुनाव प्रचार करने में छूट दी है।अब वे आगामी विधानसभा चुनावों में प्रचार करने के लिए स्वतंत्र होंगे।भाजपा के नेता नकवी ने कहा कि जमानत मिलना दोषमुक्त होना नहीं है। वहीं आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर है। यह संभावना व्यक्त की जा रही हकि अब वे मुख्यमंत्री के पद पर पत्नी सुनीता केजरीवाल को बैठाकर अपना कार्य करते रहेंगे।

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