सुप्रीम कोर्ट 21 जुलाई को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है, जिसमें गुजरात उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था. सूरत की एक अदालत ने ‘मोदी उपनाम’ टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी को दो साल जेल की सजा सुनाई थी.