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पेंशनर्स को लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने पर मिली छूट, जानें नया अपडेट, ये स्टेप करें फॉलो

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अगर आप केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाली किसी भी पेंशन योजना का लाभ लेते हैं, तो ये खबर आपके काम की साबित हो सकती हैं. आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों को पेंशन पाने के लिए जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) अब माह नवंबर की जगह अक्टूबर 2022 में जमा करने की छूट दी हैं. अब आप अक्टूबर माह में भी अपना लाइफ सर्टिफिकट प्रस्तुत कर सकते हैं.

विभाग ने क्या कहा 
केंद्र सरकार के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (Department of Pension and Pensioners’ Welfare-DoPPW) का कहना है कि 80 साल और उससे अधिक आयु के पेंशनभोगी हर साल 1 नवंबर के बजाय अब 1 अक्टूबर से वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं. ये फैसला वरिष्ठ पेंशनभोगियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.

यहां करें जमा 
DoPPW के अनुसार पात्र पेंशनभोगी 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के डोरस्टेप बैंकिंग एलायंस या इंडिया पोस्ट की डोरस्टेप सर्विस के माध्यम से प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं. पेंशनभोगी जेपी पोर्टल पर जाकर जेपी आवेदन (DLC) कर सकते हैं.

साल में एक बार जरूरी 
मालूम हो कि कर्मचारी पेंशन योजना (EPS), 1995 के तहत केन्द्रीय पेंशनभोगियों को बैंकों, डाकघरों आदि के माध्यम से साल में एक बार जीवन प्रमाण पत्र (JPP) जमा करना अनिवार्य होता है, जिसके बाद उनकी पेंशन उनके खाते में समय पर जमा हो जाती है.

ऐसे ऑनलाइन करें जमा 

  • जीवन प्रमाण पत्र या लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए आप ऑनलाइन माध्यम (Online Life Certificate Submission) से जमा कर सकते हैं.
  • इसके लिए आप  https://jeevanpramaan.gov.in/ लिंक पर क्लिक करें.
  • इसके बाद  बायोमेट्रिक और ऑथेंटिकेशन के माध्यम से आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं.
  • इसके बाद आप ईमेल आईडी (Email ID) या ऐप (App) की मदद से अपना लाइफ सर्टिफिकेट Submit कर दें.

ये डॉक्यूमेंट्स होना जरुरी

  • आधार कार्ड (Aadhaar Card)
  • मोबाइल नंबर (Mobile Number)
  • बैंक अकाउंट डिटेल्स (Bank Details)
  • पेंशन मंजूरी डॉक्यूमेंट्स

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