भिलाई। प्रार्थी हेमन सेन पिता श्रीराम सेन उम्र 26 वर्ष पता संजय नगर सुपेला थाना में आकर लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 11.05.2024 को लगभग शाम 05.00 बजे दुकान पर गुलशन श्रीवास और प्रार्थी दोनो काम कर रहे थे तभी कृष्णचंद निषाद और उसका बडा भाई चंद्रकात निषाद दोनो भाई दुकान बारबर जोन के पास आकर गाली गलौच कर रहे थे जिसे सुनकर प्रार्थी और उसका साथी गुलशन श्रीवास बाहर आये और गाली देने से मना किये तो कृष्णचंद निषाद प्रार्थी का कालर पकडकर मां बहन की गंदी गंदी गाली गुप्तार करते हुए हाथ मुक्का से मारपीट करने लगे तथा अपने साथ लाये धारदार लोहे का ढाब (नारियल काटने वाला) हथियार से प्रार्थी के गर्दन पर टिकाकर जान से मारने की धमकी देकर डराने लगा तथा उसका बडा भाई चंद्रकांत निषाद प्रार्थी के दुसरे साथी गुलशन श्रीवास के साथ गाली गलौच करते हुए हाथ मुक्के मारपीट कर उसके गर्दन पर भी धारदार लोहे का ढाब (नारियल काटने वाला) हथियार को टिकाकर जान से मारने की धमकी देने लगे। थाना वैशाली नगर में धारा 294, 506, 323, 34 भादवि 25, 27 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तार कर विवेचना में लिया गया।
घटना में प्रयुक्त 02 नग लोहे का धारदार बण्डा (दाब) को बरामद कर लिया गया। आरोपीगणों का कृत्य धारा सदर का अपराध कारित करना पाये जाने से आरोपीगणों को दिनांक 12.05.2024 को विधिवत गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना परिजन को देते हुये ज्युडिशियल रिमाण्ड पर भेजा गया। उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक ममता अली शर्मा, उनि० घनश्याम सिंह नेताम आरक्षक 1585 भागवत साहू, आरक्षक 1566 आवेश सिद्धिकी, आरक्षक 362 नितेश पाण्डेय, आरक्षक 1708 रजनीकांत साव, आरक्षक 550 सुरेश यादव की सराहनीय भूमिका रही।